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छत्तीसगढ़पुलिस

बिना अनुमति डीजे बजाने पर रायपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, वाहन व उपकरण जब्त

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध पुलिस अनुमति डीजे संचालित करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करते हुए डीजे वाहन व उपकरण जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले, जो मूलतः धमतरी के निवासी है, वह बिना अनुमति डीजे चला रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी.

बता दें कि डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में पहले आयोजित बैठक में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शोर-शराबे से बचने की भी अपील की गई थी.

पूर्व में दी गई चेतावनी और अपील के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त किया गया है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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