Home
🔍
Search
Add
E-Magazine
छत्तीसगढ़

नर्सिंग कॉलेजों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की संविदा नियुक्ति, देखें लिस्ट…

रायपुर। राज्य सरकार ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की संविदा नियुक्ति की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा। संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता नियमानुसार होगी।

सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शास्ति होंगे। नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

पीडीएफ को डाउनलोड कर देखें लिस्ट

D-01.09.2026-DME-प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक-एवं-सहायक-प्राध्यापक-नियुक्ति-आदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *