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छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने निरस्त किया दुर्ग विवि के कुलसचिव कुलदीप का स्थानांतरण आदेश, कहा- विवि कर्मचारी को सरकारी विभाग में भेजने का नहीं है प्रावधान…

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने दुर्ग स्थित हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप को उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर भेजने के शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय में कुलसचिव पद को लेकर शासन के अगले आदेश का इंतजार है।

शासन ने कोर्ट में इसे तबादला नहीं बल्कि विभागीय जांच लंबित होने के कारण अटैचमेंट बताया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अटैचमेंट के लिए भी शासन ने कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान या अधिकार नहीं बताया। आदेश रद्द होने के बाद अब भूपेंद्र कुलदीप को संचालनालय भेजने का आधार समाप्त हो गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर को भूपेंद्र कुलदीप को उच्च शिक्षा संचालनालय में अटैच करने के साथ डॉ. अनिल पांडेय को प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया था, इसके खिलाफ कुलदीप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित नियमों के तहत राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्थानांतरण की शक्ति हो सकती है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय कर्मचारी को उच्च शिक्षा संचालनालय जैसे सरकारी विभाग में भेजने का अधिकार उस प्रावधान से नहीं मिलता।

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