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छत्तीसगढ़

ट्रांसफर पर हाईकोर्ट सख्त: पहले नहीं जताई आपत्ति तो अब चुनौती स्वीकार नहीं, याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब कर्मचारी ने पहले ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो बाद में उसी आधार पर नए ट्रांसफर को चुनौती नहीं दी जा सकती.

क्या था मामला ?

याचिकाकर्ता अशोक कुमार सिंह नगर निगम चिरमिरी में सब-इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. वर्ष 2017 में उन्हें नगर निगम चिरमिरी से नगर पंचायत लखनपुर (जिला सरगुजा) में पदस्थ किया गया था. इसके बाद 21 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर लखनपुर से नगर पंचायत कसडोल (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा) कर दिया. इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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