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छत्तीसगढ़

भिलाई यस बैंक घोटाला: हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 165 करोड़ रुपये के भिलाई यस बैंक घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए यह आदेश जारी किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा, घोटाले में तथ्यों को छुपाने और जांच के नाम पर लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यस बैंक द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग ना करने को लेकर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दो टूक में कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी CBI जांच एकमात्र विकल्प है। लिहाजा पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने दुर्ग भिलाई एसपी को निर्देशित किया है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर सहित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नई एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।

बता दें कि अनिमेष सिंह द्वारा की गई एफआईआर और हितेश चौबे द्वारा किए गए काउंटर प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी सीबीआई को देने कहा गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्वाभिमान पार्टी का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और कार्यवाहियों का भी विस्तृत जिक्र कोर्ट ने किया है।

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