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छत्तीसगढ़

मिनीमाता महतारी जतन योजना बनी सहारा, DBT से खाते में पहुंचे 20 हजार

रायपुर। जिले की महिलाओं के जीवन में शासन की योजनाएं किस तरह सकारात्मक बदलाव ला रही हैं, इसका अच्छा उदाहरण ग्राम निसदा की लोकिन साहू ने प्रस्तुत किया है।

आरंग विकासखंड के ग्राम निसदा, पोस्ट पारागांव निवासी लोकिन साहू जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हैं, पूर्व में मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण चिकित्सकों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी, जिससे वे मजदूरी कार्य करने में असमर्थ हो गईं।

ऐसे समय में उन्हें श्रम विभाग, जिला रायपुर से मिनीमाता महतारी जतन योजना की जानकारी प्राप्त हुई। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान मजदूरी क्षतिपूर्ति हेतु 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। श्रीमती साहू ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके परीक्षण उपरांत उन्हें डीबीटी के माध्यम से 20 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई।

इस सहायता राशि का उपयोग उन्होंने अपने एवं अपने नवजात शिशु के भरण-पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल में किया, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला और वे प्रसव के बाद बेहतर देखभाल कर सकीं।

श्रीमती साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना मजदूर वर्ग की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिससे प्रसूति के समय उन्हें आर्थिक चिंता से राहत मिलती है और वे अपने तथा अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं।

मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, जो वर्तमान में भी निरंतर संचालित है। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक वर्ग की महिलाओं को प्रसूति अवधि के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी मजदूरी की क्षतिपूर्ति करना है, ताकि वे अपने एवं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर सकें।

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला का कम से कम एक वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा बच्चे के जन्म के 90 दिवस के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in या ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त रायपुर से संपर्क किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज रुप में श्रमिक पंजीयन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जच्चा-बच्चा कार्ड, बैंक पासबुक (स्कैन प्रति), आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र नियोजक संबंधी स्वघोषणा पत्र जमा करें।

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