जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में ‘नो नॉन-वेज डे’ घोषित: पशुवध गृह रहेंगे बंद, शराब के साथ मांस बिक्री पर भी प्रतिबंध

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
पशुवध गृह और मांस की दुकानें रहेंगी बंद
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के मुताबिक, जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संबंधित पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विशेष अवसरों की सूची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। ऐसे में 4 सितंबर को नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह और मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेशभर में रहेगा शुष्क दिवस
जन्माष्टमी के चलते 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। यानी इस दिन शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। शासन के निर्देशों के तहत संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

