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छत्तीसगढ़

रायपुर सेप्टिक टैंक हादसा: तीन मजदूरों की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज

रायपुर। राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल में बीते दिनों हुए दर्दनाक हादसे में तीन मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एट्रोसिटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों गोविंद सेंद्रे, अनमोल मांझी और प्रशांत कुमार को अंदर उतारा गया। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी सिमरन सिटी, रायपुर के निवासी थे।

इस मामले में पहले ही पुलिस ने सफाई ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ लापरवाही और अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की थी। अब रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एट्रोसिटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि टिकरापारा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों के परिजनों के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि हादसे की पूरी सत्यता और लापरवाही की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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