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छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

दरअसल, वक्फ बोर्ड के उस आदेश पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की तमाम दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही आदेश के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था।

11 जून को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने जारी किया था फरमान

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने 11 जून 2026 को यह फरमान जारी किया था, जिसमें प्रदेश के तमाम दरगाहों, उर्सों और मजहबी जलसों में डीजे पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश में नाच-गाना, डीजे और धूमाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था।

इसके खिलाफ सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद की ओर से वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में कहा गया कि वक्फ बोर्ड का यह आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किया गया है। वक्फ बोर्ड को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को वाजिब मानते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा जारी फरमान पर रोक लगा दी गई है।

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