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छत्तीसगढ़

रायपुर जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वक्फ बोर्ड के आदेशों पर अंतरिम स्थगन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर की जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी में मुतवल्ली चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने WPC नंबर 2559/2026 की सुनवाई के दौरान पारित किया।

यह है मामला

दरअसल, याचिका क्रमांक WPC No. 2559/2026 में याचिकाकर्ता जोया खान ने छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी, हलवाई लाइन, रायपुर में मुतवल्ली पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता श्रेयांश मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से चुनाव संबंधी आदेश और नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि मामले के अंतिम निराकरण तक इन आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाए।

वहीं राज्य सरकार और प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड को संबंधित आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामला मुतवल्ली चुनाव से जुड़ा होने के कारण विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। समयाभाव के चलते कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जून 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। तब तक के लिए कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 के आदेशों एवं नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

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